सुप्रीम कोर्ट से आजम और उनके बेटे को मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 22 Jan 2021 12:25 PM IST
पिता आजम खां के साथ अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)
– फोटो : Social Media
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और तीनों को राहत दी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और तीनों को राहत दी।
A three-judge bench of the Apex Court, headed by Chief Justice of India (CJI) Sharad Arvind Bobde, dismissed the appeal filed by the Uttar Pradesh government and granted relief to them. https://t.co/7SMBJ1t7Dh
— ANI (@ANI) January 22, 2021