सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, एक माह के भीतर विधि आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने कहा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 25 Jan 2021 12:20 PM IST
सर्वोच्च न्यायालय
– फोटो : पीटीआई
पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
ख़बर सुनें
ख़बर सुनें
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह विधि आयोग को संवैधानिक संस्था घोषित करे और महीने भर के भीतर इसके अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त करें। भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा भारत के विधि आयोग को भी याचिका में पक्षकार बनाया है।
उपाध्याय की याचिका पर देश के प्रधान न्यायाधीश एस एस बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय से एक माह के भीतर विधि आयोग के अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।
याचिका में कहा गया कि 31 अगस्त, 2018 को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था और यह अभी भी बना हुआ है क्योंकि तब 21वें विधि आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया था लेकिन केंद्र ने न तो इसके अध्यक्ष और न ही सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया और न ही 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किया।
इसमें कहा गया कि 19 फरवरी 2020 को केंद्र ने 22वें विधि आयोग के संविधान को मंजूरी दी, लेकिन आज तक इसके अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त नहीं किए गए। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र को विधि आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष पद पर निुयक्ति करने के अलावा शीर्ष अदालत से इस दिशा में स्वयं भी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया।इस याचिका पर न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह विधि आयोग को संवैधानिक संस्था घोषित करे और महीने भर के भीतर इसके अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त करें। भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा भारत के विधि आयोग को भी याचिका में पक्षकार बनाया है।
उपाध्याय की याचिका पर देश के प्रधान न्यायाधीश एस एस बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय से एक माह के भीतर विधि आयोग के अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।
याचिका में कहा गया कि 31 अगस्त, 2018 को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था और यह अभी भी बना हुआ है क्योंकि तब 21वें विधि आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया था लेकिन केंद्र ने न तो इसके अध्यक्ष और न ही सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया और न ही 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किया।
इसमें कहा गया कि 19 फरवरी 2020 को केंद्र ने 22वें विधि आयोग के संविधान को मंजूरी दी, लेकिन आज तक इसके अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त नहीं किए गए। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र को विधि आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष पद पर निुयक्ति करने के अलावा शीर्ष अदालत से इस दिशा में स्वयं भी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया।इस याचिका पर न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।