प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
वाराणसी जिले के थाने और चौकी भी अब सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आमजन की सुरक्षा कैसे होती होगी, इसका जायजा लगाया जा सकता है। ताजातरीन मामला मिर्जामुराद थाने की खजूरी चौकी से जुड़ा है, जहां एक सीज ट्रैक्टर की बैटरी और बैटरी बॉक्स चोरी हो गया।
भुक्तभोगी के प्रार्थना पत्र और सीजेएम की अदालत ने 22 फरवरी को मिर्जामुराद थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। साथ ही कहा है कि थाना प्रभारी बताएं कि ट्रैक्टर की बैटरी व बैटरी बॉक्स कैसे चोरी हुआ और इस मामले में उन्होंने क्या कार्रवाई की है।
मिर्जामुराद थाना अंतर्गत आषाढ़ गांव निवासी कृष्ण प्रताप उर्फ किशन के अनुसार, उनके ट्रैक्टर का चालान हुआ था। बीती आठ फरवरी को वह अदालत के आदेश से खजूरी चौकी में अपना ट्रैक्टर लेने पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके ट्रैक्टर से बैटरी और बैटरी बॉक्स गायब था।
उन्होंने थाना प्रभारी से बात की तो उनका कहना था कि बैटरी और बैटरी बॉक्स को सुरक्षा के मद्देनजर अलग रखवाया गया है। नौ जनवरी को वह फिर चौकी गए तो थाना प्रभारी ने दीवान को बैटरी और अन्य सामान देने को कहा।
इस पर दरोगा अनिल कुमार साहू ने बैटरी और बैटरी बॉक्स देने से इनकार कर दिया। दोनों सामान की कीमत 11 हजार रुपये है। थाने और चौकी से निराश होकर कृष्ण प्रताप फिर अदालत की शरण में गए। अदालत ने कृष्ण प्रताप के प्रार्थना पत्र पर मिर्जामुराद थाना प्रभारी को व्यक्तिगत पेश होने का आदेश दिया है।
वाराणसी जिले के थाने और चौकी भी अब सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आमजन की सुरक्षा कैसे होती होगी, इसका जायजा लगाया जा सकता है। ताजातरीन मामला मिर्जामुराद थाने की खजूरी चौकी से जुड़ा है, जहां एक सीज ट्रैक्टर की बैटरी और बैटरी बॉक्स चोरी हो गया।
भुक्तभोगी के प्रार्थना पत्र और सीजेएम की अदालत ने 22 फरवरी को मिर्जामुराद थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। साथ ही कहा है कि थाना प्रभारी बताएं कि ट्रैक्टर की बैटरी व बैटरी बॉक्स कैसे चोरी हुआ और इस मामले में उन्होंने क्या कार्रवाई की है।
मिर्जामुराद थाना अंतर्गत आषाढ़ गांव निवासी कृष्ण प्रताप उर्फ किशन के अनुसार, उनके ट्रैक्टर का चालान हुआ था। बीती आठ फरवरी को वह अदालत के आदेश से खजूरी चौकी में अपना ट्रैक्टर लेने पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके ट्रैक्टर से बैटरी और बैटरी बॉक्स गायब था।
उन्होंने थाना प्रभारी से बात की तो उनका कहना था कि बैटरी और बैटरी बॉक्स को सुरक्षा के मद्देनजर अलग रखवाया गया है। नौ जनवरी को वह फिर चौकी गए तो थाना प्रभारी ने दीवान को बैटरी और अन्य सामान देने को कहा।
इस पर दरोगा अनिल कुमार साहू ने बैटरी और बैटरी बॉक्स देने से इनकार कर दिया। दोनों सामान की कीमत 11 हजार रुपये है। थाने और चौकी से निराश होकर कृष्ण प्रताप फिर अदालत की शरण में गए। अदालत ने कृष्ण प्रताप के प्रार्थना पत्र पर मिर्जामुराद थाना प्रभारी को व्यक्तिगत पेश होने का आदेश दिया है।
Source link
Like this:
Like Loading...