माल्या को कानूनी खर्चे व रहन-सहन के लिए लंदन कोर्ट से मिलेगा पैसा

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सार
- लंदन हाईकोर्ट ने अदालत के पास जमा फंड से पैसे देने का दिया निर्देश।
विस्तार
डिप्टी इन्सॉल्वेंसी एंड कंपनीज कोर्ट जज निगेल बार्नेट ने एसबीआई की अगुवाई में भारतीय बैंकों के एक समूह द्वारा दिवालिया कार्यवाही के रूप में कोर्ट के फंड आफिस में जमा राशि तक माल्या को पहुंच देने के लिए सुनवाई की।
नए आदेश के मुताबिक माल्या को कोर्ट के कोष से कुछ पैसे निकालने की अनुमति दी गई है। इस पैसे से वह अपनी जीवन यापन के खर्चे और कानूनी प्रक्रिया के भुगतान कर सकेगा। सुनवाई के दौरान जज ने कहा, इस मामले में माल्या अब तक दो पहलुओं पर सफल रहे जबकि याचिकाकर्ता भारतीय बैंक माल्या के आवेदन के खिलाफ पक्ष रखने में काफी हद तक सफल रहे हैं।
कोर्ट ने कहा, आवेदन की सुनवाई पर कानूनी खर्च होना स्वाभाविक है अब सवाल है कि यह खर्च कैसे अदा होगा। इसलिए अभी माल्या को इस खर्चे को करने के लिए कोर्ट के फंड से पैसा दिया जाए, हालांकि कोर्ट ने कहा कि दिवालिया मामले में फैसला आने के बाद माल्या द्वारा इस पैसे को कहां और किस मद में खर्च किया गया इसकी जांच होगी।