मध्यप्रदेश : कांग्रेस नेता सज्जन सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें, बाल संरक्षण आयोग ने कार्रवाई के लिए डीजीपी को लिखा पत्र

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 19 Jan 2021 10:13 AM IST
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मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा गया है कि एक विधायक के तौर पर सार्वजनिक स्थान पर किसी बच्ची के लिए इस तरह का गंभीर आपत्तिजनक बयान दिया गया है, जिसके मद्देनजर आयोग उचित कार्रवाई की अपील करता है। इससे पहले आयोग ने सज्जन सिंह वर्मा को उनके द्वारा दिए गए बयान पर स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन अभी तक सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से उनके बयान पर कोई जवाब नहीं दिया गया है।
पुलिस महानिदेशक के अलावा मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को भी आयोग ने पत्र लिखकर भेजा है। सज्जन सिंह वर्मा की ओर से जो बयान दिया गया था, उसे आयोग ने भेदभावपूर्ण और यूएनसीआरसी के प्रावधानों के खिलाफ बताया है।
बता दें कि 13 जनवरी को भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने एक विवादित बयान दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों के अनुसार लड़कियों में 15 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने की क्षमता पैदा हो जाती है।
उन्होंने आगे कहा कि इसलिए उनकी शादी की उम्र में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। जब लड़कियों की शादी की उम्र 18 तय है तो इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है।
मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा गया है कि एक विधायक के तौर पर सार्वजनिक स्थान पर किसी बच्ची के लिए इस तरह का गंभीर आपत्तिजनक बयान दिया गया है, जिसके मद्देनजर आयोग उचित कार्रवाई की अपील करता है। इससे पहले आयोग ने सज्जन सिंह वर्मा को उनके द्वारा दिए गए बयान पर स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन अभी तक सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से उनके बयान पर कोई जवाब नहीं दिया गया है।
पुलिस महानिदेशक के अलावा मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को भी आयोग ने पत्र लिखकर भेजा है। सज्जन सिंह वर्मा की ओर से जो बयान दिया गया था, उसे आयोग ने भेदभावपूर्ण और यूएनसीआरसी के प्रावधानों के खिलाफ बताया है।
बता दें कि 13 जनवरी को भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने एक विवादित बयान दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों के अनुसार लड़कियों में 15 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने की क्षमता पैदा हो जाती है।
उन्होंने आगे कहा कि इसलिए उनकी शादी की उम्र में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। जब लड़कियों की शादी की उम्र 18 तय है तो इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है।
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