न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 05 Jan 2021 01:39 AM IST
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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बेअदबी मामले की जांच पर विवाद को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने विराम देते हुए सीबीआई को आदेश दिया है कि वह जांच से जुड़े दस्तावेज एक माह में पंजाब पुलिस को सौंप दें। पंजाब पुलिस इन दस्तावेजों और अपनी जांच के अनुरूप सप्लीमेंट्री चालान पेश करें। आरोपियों द्वारा याचिका दायर करते हुए एसआईटी द्वारा छह जुलाई को मजिस्ट्रेट के सामने सौंपी रिपोर्ट और चालान को चुनौती दी गई थी।
याची की दलील थी कि सीबीआई उन्हें क्लीन चिट देकर पिछले साल चार जुलाई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। याची ने कहा कि भले ही सीबीआई जांच का आदेश पंजाब सरकार वापस ले चुकी है लेकिन क्लोजर रिपोर्ट सौंपने के बाद सीबीआई ने कहा था कि उन्हें जांच में लीड मिली है और एजेंसी को आगे जांच करना चाहती है। इसके बारे में 26 अगस्त को सीबीआई कोर्ट को भी सूचित किया गया। सीबीआई अदालत ने जांच आगे बढ़ाने का आदेश देते हुए सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
आठ जनवरी को सीबीआई कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की गई तो पंजाब सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सीबीआई आगे जांच न करे जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच का आदेश वापस लेने का 14 मई को आग्रह किया था जिस पर अभी तक केंद्र का जवाब नहीं आया है। ऐसे में अभी इस मामले की जांच सीबीआई ही कर रही है।
यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई कोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सीबीआई को उनकी जांच से जुड़े दस्तावेज पंजाब पुलिस को सौंपने का आदेश जारी किया है।
क्या था मामला
फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की चोरी और बेअदबी के बाद भीड़ भड़क उठी थी। जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे थे। इस दौरान बहिबल कलां और कोटकपूरा में पुलिस फायरिंग में दो युवक मारे गए जबकि कई जख्मी हो गए। इसकी जांच के लिए दो आयोग गठित हुए। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। कैप्टन सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सीबीआई से जांच वापस लेने का फैसला लिया था। इसके बाद से ही विवाद शुरू हुआ।
बेअदबी मामले की जांच पर विवाद को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने विराम देते हुए सीबीआई को आदेश दिया है कि वह जांच से जुड़े दस्तावेज एक माह में पंजाब पुलिस को सौंप दें। पंजाब पुलिस इन दस्तावेजों और अपनी जांच के अनुरूप सप्लीमेंट्री चालान पेश करें। आरोपियों द्वारा याचिका दायर करते हुए एसआईटी द्वारा छह जुलाई को मजिस्ट्रेट के सामने सौंपी रिपोर्ट और चालान को चुनौती दी गई थी।
याची की दलील थी कि सीबीआई उन्हें क्लीन चिट देकर पिछले साल चार जुलाई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। याची ने कहा कि भले ही सीबीआई जांच का आदेश पंजाब सरकार वापस ले चुकी है लेकिन क्लोजर रिपोर्ट सौंपने के बाद सीबीआई ने कहा था कि उन्हें जांच में लीड मिली है और एजेंसी को आगे जांच करना चाहती है। इसके बारे में 26 अगस्त को सीबीआई कोर्ट को भी सूचित किया गया। सीबीआई अदालत ने जांच आगे बढ़ाने का आदेश देते हुए सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
आठ जनवरी को सीबीआई कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की गई तो पंजाब सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सीबीआई आगे जांच न करे जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच का आदेश वापस लेने का 14 मई को आग्रह किया था जिस पर अभी तक केंद्र का जवाब नहीं आया है। ऐसे में अभी इस मामले की जांच सीबीआई ही कर रही है।
यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई कोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सीबीआई को उनकी जांच से जुड़े दस्तावेज पंजाब पुलिस को सौंपने का आदेश जारी किया है।
क्या था मामला
फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की चोरी और बेअदबी के बाद भीड़ भड़क उठी थी। जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे थे। इस दौरान बहिबल कलां और कोटकपूरा में पुलिस फायरिंग में दो युवक मारे गए जबकि कई जख्मी हो गए। इसकी जांच के लिए दो आयोग गठित हुए। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। कैप्टन सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सीबीआई से जांच वापस लेने का फैसला लिया था। इसके बाद से ही विवाद शुरू हुआ।
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