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पाकिस्तान: निर्वाचन आयोग ने संपत्ति का ब्योरा न देने पर 154 सांसदों की सदस्यता की निलंबित

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पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 154 सांसदों व प्रांतीय एसेम्बली के विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी। पाकिस्तान के अखबार डॉन के हवाले से कहा गया है कि इन सांसदों व विधायकों की सदस्यता तब तक निलंबित रहेगी, जब तक वे अपनी संपत्ति और देयता का ब्योरा जमा नहीं करवा देते।
अखबार के मुताबिक निर्वाचन आयोग आर्थिक विवरण नहीं देने वाले विधायकों-सांसदों की सदस्यता हर साल निलंबित करता है। पिछले साल भी 300 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने ब्योरा नहीं दिया था। पाकिस्तान के कानून के अनुसार जनप्रतिनिधियों को हर साल दिसंबर अंत तक अपने पति-पत्नी व बच्चों का वित्तीय ब्योरा मुहैया कराना अनिवार्य है।