न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 30 Dec 2020 06:57 PM IST
पंजाब में रात में कर्फ्यू खत्म।
– फोटो : अमर उजाला
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पंजाब में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। अब पंजाब सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू के आदेश को एक जनवरी, 2021 से वापस ले लिया है। इसके साथ ही होटलों, रेस्टोरेंटों और मैरिज पैलेसों की टाइमिंग पर नाइट कर्फ्यू के चलते किया गया बदलाव भी वापस ले लिया गया।
अब राज्य में बंद जगह में 200 और खुले स्थान पर होने वाले कार्यक्रमों में 500 लोग हिस्सा ले सकेंगे। बता दें कि इससे पहले बंद जगह में 100 और खुले में 200 लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति थी। हालांकि राज्य में कोरोना के बचाव के निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे। सरकार ने जिला प्रशासन को सख्ती से इन निर्देशों को लागू करने का आदेश जारी किया है।
बुधवार को पंजाब गृह एवं न्याय विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 28 दिसंबर को जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए सभी डिविजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सभी जोनल आईजी, पुलिस कमिश्नरों, डीआईजी व एसएसपीज को पत्र जारी किया था। जिसमें लिखकर कहा गया था कि राज्य में नाइट कर्फ्यू, होटलों-रेस्टोरेंटों व मैरिज पैलेस की समय-सीमा और इनडोर-आउटडोर कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति से संबंधित दिशा-निर्देश 31 दिसंबर, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर पंजाब सरकार ने अमल किया। एक जनवरी से पंजाब में नाइट कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा। होटल-रेस्टोरेंट व मैरिज पैलेस रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही इनडोर कार्यक्रमों में अब 100 के बजाय 200 और आउडटोर कार्यक्रमों में 250 के बजाय 500 लोग हिस्सा ले सकेंगे।
पंजाब में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। अब पंजाब सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू के आदेश को एक जनवरी, 2021 से वापस ले लिया है। इसके साथ ही होटलों, रेस्टोरेंटों और मैरिज पैलेसों की टाइमिंग पर नाइट कर्फ्यू के चलते किया गया बदलाव भी वापस ले लिया गया।
अब राज्य में बंद जगह में 200 और खुले स्थान पर होने वाले कार्यक्रमों में 500 लोग हिस्सा ले सकेंगे। बता दें कि इससे पहले बंद जगह में 100 और खुले में 200 लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति थी। हालांकि राज्य में कोरोना के बचाव के निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे। सरकार ने जिला प्रशासन को सख्ती से इन निर्देशों को लागू करने का आदेश जारी किया है।
बुधवार को पंजाब गृह एवं न्याय विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 28 दिसंबर को जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए सभी डिविजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सभी जोनल आईजी, पुलिस कमिश्नरों, डीआईजी व एसएसपीज को पत्र जारी किया था। जिसमें लिखकर कहा गया था कि राज्य में नाइट कर्फ्यू, होटलों-रेस्टोरेंटों व मैरिज पैलेस की समय-सीमा और इनडोर-आउटडोर कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति से संबंधित दिशा-निर्देश 31 दिसंबर, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर पंजाब सरकार ने अमल किया। एक जनवरी से पंजाब में नाइट कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा। होटल-रेस्टोरेंट व मैरिज पैलेस रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही इनडोर कार्यक्रमों में अब 100 के बजाय 200 और आउडटोर कार्यक्रमों में 250 के बजाय 500 लोग हिस्सा ले सकेंगे।
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