देश में नए साल का जश्न हुआ फीका, दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में लगा रात का कर्फ्यू

नाइट कर्फ्यू (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : ANI
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दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप (स्ट्रेन) के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो।
दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर रात 11 बजे से एक जनवरी सुबह छह बजे तक और एक जनवरी रात 11 बजे से दो जनवरी सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 के मद्देनजर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 दिसंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर कहा था कि वे स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिनमें रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करना भी शामिल है। मंत्रालय ने कहा था कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थिति का आकलन कर वे ऐसा कर सकते हैं।
शहर के कई होटलों और रेस्तरां व अन्य प्रतिष्ठानों ने मध्य रात्रि के इस जश्न लिए बुकिंग ली थी और नए साल के जश्न के लिए सभी तैयारियां शुरू भी कर दी थी, लेकिन कर्फ्यू की घोषणा के बाद कार्यक्रम तेजी से रद्द किये जाने लगे। कोविड-19 महामारी के देश में पैर पसारना शुरू करने के करीब 10 महीने बाद कई प्रतिष्ठान अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे थे।
उन्होंने लोगों को समझाया कि प्रतिबंध सार्वजनिक स्थानों के लिए है, जिनमें पार्क या कोई भी खुला स्थान शामिल हैं, लेकिन इसमें लाइसेंस प्राप्त परिसर शामिल नहीं हैं। लेकिन भ्रम की स्थिति बनी रही और कई ग्राहक परेशान थे और अपने घर वापस जाने के समय होने वाली परेशानी से बचने के लिए उन्होंने बुकिंग रद्द कर दी।
दिल्ली पुलिस प्रवक्ता ईश सिंघल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि लाइसेंस प्राप्त परिसरों को इसमें छूट दी गई है, वे अपनी लाइसेंस शर्त के साथ काम करना जारी रख सकते हैं, जिसमें बैठने की आधी क्षमता का इस्तेमाल और कोविड-19 से जुड़े अन्य दिशा-निर्देश शामिल हैं।
दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और इंडिया गेट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रात के कर्फ्यू की घोषणा के बाद एकत्र होने की अनुमति नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया है। साथ ही, पांच या इससे ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है।
मुंबई पुलिस प्रवक्ता एस चैतन्य ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच से ज्यादा लोगों को जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात में 11 बजे के बाद होटल, बार, पब या रेस्तरां में पार्टी करने की इजाजत नहीं होगी।’’
शहर में निर्धारित समय के बाद ‘बोट पार्टी’ या छत पर पार्टी की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारी ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई की सड़कों पर करीब 35,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी इस बार नववर्ष समारोहों का उत्साह फीका रहेगा। दरअसल, शहर में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
बेंगलुरु पुलिस ने बृहस्पतिवार शाम छह बजे से शुक्रवार सुबह छह बजे तक के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस तरह, इस बार एमजी रोड, चर्च स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड, कोरमंगला और इंदिरानगर में बड़े समारोह देखने को नहीं मिलेंगे। ये स्थान नववर्ष पर बड़े एवं भव्य आयोजनों के लिए जाने जाते रहे हैं।
बेंगलुरु पुलिस आयुक्त कमल पंत द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ये स्थान अब मानव रहित क्षेत्र होंगे।
चेन्नई में भी कोई सार्वजनिक समारोह देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने रेस्तरां, होटल, क्लब और बीच रिजॉर्ट सहित अन्य तरह के रिजॉर्ट में ऐसे समारोहों को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को प्रतिबंधित कर दिया है।
चेन्नई के लोकप्रिय मरीना बीच पर पुलिस ने लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह समुद्री तट नववर्ष समारोहों के लिए हर साल काफी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच लाता था।
ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर नव वर्ष के मौके पर लोगों के बड़े पैमाने पर जमा होने से रोकने के लिए बृहस्पतिवार रात 10 बजे से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।
विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) पीके जेना ने बताया कि यह पाबंदी शुक्रवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगी।
एसआरसी ने ट्वीट कर बताया कि ओडिशा सरकार पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगा रही है। आम लोगों से सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है। सभी आवश्यक सेवाओं और जरूरी परिचालन को कर्फ्यू के दौरान अनुमति होगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पहले ही बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को होटल, रेस्तरां, क्लब, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न मनाने पर रोक लगा चुकी है।
दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप (स्ट्रेन) के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो।
दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर रात 11 बजे से एक जनवरी सुबह छह बजे तक और एक जनवरी रात 11 बजे से दो जनवरी सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 के मद्देनजर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 दिसंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर कहा था कि वे स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिनमें रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करना भी शामिल है। मंत्रालय ने कहा था कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थिति का आकलन कर वे ऐसा कर सकते हैं।
दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू ने लोगों का जश्न को फीका कर दिया
शहर के कई होटलों और रेस्तरां व अन्य प्रतिष्ठानों ने मध्य रात्रि के इस जश्न लिए बुकिंग ली थी और नए साल के जश्न के लिए सभी तैयारियां शुरू भी कर दी थी, लेकिन कर्फ्यू की घोषणा के बाद कार्यक्रम तेजी से रद्द किये जाने लगे। कोविड-19 महामारी के देश में पैर पसारना शुरू करने के करीब 10 महीने बाद कई प्रतिष्ठान अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे थे।
उन्होंने लोगों को समझाया कि प्रतिबंध सार्वजनिक स्थानों के लिए है, जिनमें पार्क या कोई भी खुला स्थान शामिल हैं, लेकिन इसमें लाइसेंस प्राप्त परिसर शामिल नहीं हैं। लेकिन भ्रम की स्थिति बनी रही और कई ग्राहक परेशान थे और अपने घर वापस जाने के समय होने वाली परेशानी से बचने के लिए उन्होंने बुकिंग रद्द कर दी।
दिल्ली पुलिस प्रवक्ता ईश सिंघल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि लाइसेंस प्राप्त परिसरों को इसमें छूट दी गई है, वे अपनी लाइसेंस शर्त के साथ काम करना जारी रख सकते हैं, जिसमें बैठने की आधी क्षमता का इस्तेमाल और कोविड-19 से जुड़े अन्य दिशा-निर्देश शामिल हैं।
दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और इंडिया गेट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रात के कर्फ्यू की घोषणा के बाद एकत्र होने की अनुमति नहीं है।
Delhi’s Khan Market illuminated on the eve of #NewYear2021. pic.twitter.com/wshxqHIMcs
— ANI (@ANI) December 31, 2020
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया है। साथ ही, पांच या इससे ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है।
Maharashtra: People throng Juhu beach in Mumbai on the eve of #NewYear.
Night curfew will remain in effect from 11 pm tonight to 6 am tomorrow in Mumbai. https://t.co/FcbDIAd3EM pic.twitter.com/0C6iVWBzjV
— ANI (@ANI) December 31, 2020
मुंबई पुलिस प्रवक्ता एस चैतन्य ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच से ज्यादा लोगों को जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात में 11 बजे के बाद होटल, बार, पब या रेस्तरां में पार्टी करने की इजाजत नहीं होगी।’’
शहर में निर्धारित समय के बाद ‘बोट पार्टी’ या छत पर पार्टी की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारी ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई की सड़कों पर करीब 35,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी इस बार नववर्ष का जश्न रहेगा फीका
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी इस बार नववर्ष समारोहों का उत्साह फीका रहेगा। दरअसल, शहर में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
Karnataka: Visuals from MG Road (photo 1), Brigade Road (photo 2) Church Street (photo 3) in Bengaluru.
Restrictions under Section 144 of CrPC have been imposed in Bengaluru, which will remain in effect till 6 am of January 1. #NewYearEve pic.twitter.com/g4heNj3DG9
— ANI (@ANI) December 31, 2020
बेंगलुरु पुलिस ने बृहस्पतिवार शाम छह बजे से शुक्रवार सुबह छह बजे तक के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस तरह, इस बार एमजी रोड, चर्च स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड, कोरमंगला और इंदिरानगर में बड़े समारोह देखने को नहीं मिलेंगे। ये स्थान नववर्ष पर बड़े एवं भव्य आयोजनों के लिए जाने जाते रहे हैं।
बेंगलुरु पुलिस आयुक्त कमल पंत द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ये स्थान अब मानव रहित क्षेत्र होंगे।
चेन्नई में भी कोई सार्वजनिक समारोह देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने रेस्तरां, होटल, क्लब और बीच रिजॉर्ट सहित अन्य तरह के रिजॉर्ट में ऐसे समारोहों को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को प्रतिबंधित कर दिया है।
चेन्नई के लोकप्रिय मरीना बीच पर पुलिस ने लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह समुद्री तट नववर्ष समारोहों के लिए हर साल काफी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच लाता था।
ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर नव वर्ष के मौके पर लोगों के बड़े पैमाने पर जमा होने से रोकने के लिए बृहस्पतिवार रात 10 बजे से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।
विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) पीके जेना ने बताया कि यह पाबंदी शुक्रवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगी।
एसआरसी ने ट्वीट कर बताया कि ओडिशा सरकार पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगा रही है। आम लोगों से सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है। सभी आवश्यक सेवाओं और जरूरी परिचालन को कर्फ्यू के दौरान अनुमति होगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पहले ही बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को होटल, रेस्तरां, क्लब, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न मनाने पर रोक लगा चुकी है।