टूलकिट मामला: दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, अब मंगलवार को सुनवाई

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दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि यह महज एक ‘टूलकिट’ नहीं था। असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और यहां अशांति पैदा करने की थी। उन्होंने कहा कि दिशा रवि ने व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत मिटा दी, क्योंकि वह कानूनी कार्रवाई से अवगत थी। इससे जाहिर होता है कि टूलकिट के पीछे नापाक मंसूबा था।
वहीं दिशा रवि के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट में कहा कि मेरे मुवक्किल दिशा रवि का खालिस्तान से कोई संबंध नहीं है। उसका सिख फॉर जस्टिस या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन (पीजेएफ) से भी कोई संबंध नहीं है। इस मामले में यह साफ है कि अगर आप विरोध करेंगे तो राजद्रोह का केस लग जाएगा।
Toolkit case: Appearing for Disha Ravi, advocate Siddhartha Aggarwal submits, “My history has nothing to do with Khalistan. My connection is not with Sikhs For Justice or PJF. In this case, it is clear that thinking otherwise is attracting sedition”.
— ANI (@ANI) February 20, 2021
वहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
#UPDATE | Toolkit case: Delhi’s Patiala House Court reserves order for Tuesday on Disha Ravi’s bail application.
— ANI (@ANI) February 20, 2021
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि बीते 11 जनवरी को प्रतिबंधित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने इंडिया गेट और लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी।
Toolkit Case: Delhi Police added that somehow this toolkit got leaked on social media and was available in the public domain, the deletion of the same was planned and performed.
— ANI (@ANI) February 20, 2021
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि टूलकिल मामले में अभी तक आपने क्या सबूत जुटाए हैं। दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि जांच जारी है।
Toolkit case: While hearing on Disha Ravi’s bail plea, Patiala House Court asks ASG SV Raju, “What evidence you have collected regarding connection of toolkit with Jan 26 violence”.
Delhi Police say the probe is on & ‘we have to discover the things’.
— ANI (@ANI) February 20, 2021
इससे पहले आरोपी दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने एक याचिका दायर करते हुए दिल्ली पुलिस को यह निर्देश देने की अपील की थी कि वह जांच सामग्री मीडिया में लीक न करें।
दिशा के वकील अभिनव सेखरी ने कहा था कि वह याचिका को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेंगे।
याचिका में मीडिया को उनके और तीसरे पक्ष के बीच व्हॉट्सएप पर मौजूद किसी भी कथित निजी वार्तालाप की सामग्री या अन्य चीजें प्रकाशित करने से रोकने का भी अनुरोध किया गया है।
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- नहीं लीक की कोई जानकारी
टूलकिट मामले में गिरफ्तार 22 वर्षीय पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की याचिका पर जवाब देते हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि दिल्ली पुलिस ने उनकी एफआईआर के संबंध में कोई जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है।