करदाताओं के लिए जरूरी खबर: जल्द भरें ITR, सिर्फ तीन दिन हैं बाकी

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 08 Jan 2021 11:28 AM IST
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कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा कई बार बढ़ाई है। सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तक कर दिया है। यानी अब इसके लिए सिर्फ तीन दिन बचे हैं। इसलिए अगर आपने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर न करें। करदाता समय पर आयकर रिटर्न भर लें, ताकि बाद में उन्हें जुर्माना ना भरना पड़े। साथ ही वित्त मंत्रालय ने कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है।
पहले आयकर विभाग ने ट्वीट किया था कि, ‘आशा है कि आपने भी अपना रिटर्न दाखिल किया है। यदि अभी तक दाखिल नहीं किया गया है, तो इंतजार न करें। आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न आज ही दाखिल करें।’
रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन है जरूरी
आईटीआर भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन जरूर करें क्योंकि इसके बाद ही ITR की प्रक्रिया पूरी होती है। आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच करने के लिए incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
ITR फाइल करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आईटीआर फाइल करने के लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म-16, फॉर्म- 26 AS, आदे अपने पास रख लें। ये सब दस्तावेज आईटीआर फाइल करने में आवश्यक होते हैं।
आगे जानते हैं ITR फाइल करने का तरीका।
अगर आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका- आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड करना और दूसरा तरीका- सभी डाटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिट करना।
ऐसे फाइल करें आईटीआर
- सबसे पहले करदाता www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। पहली बार रिटर्न भरने वाले यहां रजिस्टर्ड करें। अगर आपने पहले भी रिटर्न भरा है तो आप यूजर आईडी, पासवर्ड, आदे डालकर लॉग इन करें।
- अब ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें।
- अब आईटीआर फॉर्म भरकर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें।
- इसके बाद करदाता आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप और सबमिशन मोड सिलेक्ट करें। अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Original’ टैब पर क्लिक करें। वहीं अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Revised Return’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें।
- निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी आदि की जानकारियां भरें।
- अंत में एक वेरिफिकेशन का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं।
कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा कई बार बढ़ाई है। सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तक कर दिया है। यानी अब इसके लिए सिर्फ तीन दिन बचे हैं। इसलिए अगर आपने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर न करें। करदाता समय पर आयकर रिटर्न भर लें, ताकि बाद में उन्हें जुर्माना ना भरना पड़े। साथ ही वित्त मंत्रालय ने कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है।
पहले आयकर विभाग ने ट्वीट किया था कि, ‘आशा है कि आपने भी अपना रिटर्न दाखिल किया है। यदि अभी तक दाखिल नहीं किया गया है, तो इंतजार न करें। आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न आज ही दाखिल करें।’
रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन है जरूरी
आईटीआर भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन जरूर करें क्योंकि इसके बाद ही ITR की प्रक्रिया पूरी होती है। आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच करने के लिए incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
ITR फाइल करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आईटीआर फाइल करने के लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म-16, फॉर्म- 26 AS, आदे अपने पास रख लें। ये सब दस्तावेज आईटीआर फाइल करने में आवश्यक होते हैं।
आगे जानते हैं ITR फाइल करने का तरीका।
अगर आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका- आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड करना और दूसरा तरीका- सभी डाटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिट करना।
ऐसे फाइल करें आईटीआर
- सबसे पहले करदाता www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। पहली बार रिटर्न भरने वाले यहां रजिस्टर्ड करें। अगर आपने पहले भी रिटर्न भरा है तो आप यूजर आईडी, पासवर्ड, आदे डालकर लॉग इन करें।
- अब ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें।
- अब आईटीआर फॉर्म भरकर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें।
- इसके बाद करदाता आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप और सबमिशन मोड सिलेक्ट करें। अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Original’ टैब पर क्लिक करें। वहीं अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Revised Return’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें।
- निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी आदि की जानकारियां भरें।
- अंत में एक वेरिफिकेशन का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं।
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