अखिल गोगोई को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, असम में सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी गिरफ्तारी

अखिल गोगोई (फाइल फोटो)
– फोटो : ट्विटर
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न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यामूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने गोगोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा किहम इस चरण पर इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे।
पीठ ने वकील रुणामणि भुइयां से कहा कि याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद जमानत के लिए शीर्ष अदालत आ सकता है।
गोगोई ने सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका संबंधी मामले में जमानत याचिका खारिज करने के गौवाहाटी उच्च न्यायालय के सात जनवरी के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यामूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने गोगोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा किहम इस चरण पर इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे।
पीठ ने वकील रुणामणि भुइयां से कहा कि याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद जमानत के लिए शीर्ष अदालत आ सकता है।
गोगोई ने सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका संबंधी मामले में जमानत याचिका खारिज करने के गौवाहाटी उच्च न्यायालय के सात जनवरी के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
Supreme Court declines to grant bail to activist Akhil Gogoi who was arrested under UAPA during anti-CAA protests in Assam.
— ANI (@ANI) February 11, 2021